धोखाधड़ी मामले में पप्पू यादव समेत तीन पर कुर्की-जब्ती का आदेश

धोखाधड़ी कर मकान किराये पर लेने और धमकी देने के एक मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश पिछले दिनों जारी किया था

By :  Deshbandhu
Update: 2026-02-07 03:19 GMT

एमपी-एमएलए विशेष अदालत का सख्त कदम, आरोपितों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई

  • 1995 के मकान किराये विवाद से जुड़ा है मामला, दर्ज हुई थी एफआईआर
  • गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार के बाद भी पेश नहीं हुए आरोपी
  • 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, अदालत ने तय की तारीख

पटना। धोखाधड़ी कर मकान किराये पर लेने और धमकी देने के एक मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश पिछले दिनों जारी किया था। यह आदेश विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत द्वारा दिया गया था। अदालत ने जिन अन्य आरोपितों के खिलाफ यह आदेश पारित किया था, उनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद शामिल हैं। आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह सख्त कदम उठाया गया।

इससे पूर्व अदालत द्वारा तीनों आरोपितों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार भी जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए।

मामला क्या है?

यह मामला वर्ष 1995 से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, शैलेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराये पर लिया था। बाद में यह सामने आया कि उक्त मकान को कथित तौर पर धोखाधड़ी पूर्वक सांसद कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

इस संबंध में शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी संख्या 552/1995 दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।

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