बेंसमेंट में चलने वाले बैंक होंगे सील, 3 दिन पहले दिया जाएगा नोटिस  

निगरानी समिति की ओर से जारी किया गया पब्लिक नोटिस;

Update: 2018-07-14 01:01 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से तमाम शिकवे शिकायतें करने के बावजूद लोगों को स्थायी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब लोगों के बैंक लॉकर्स पर सीलिंग की तलवार लटक गयी है , जो अब बाकायदा नोटिस देकर चलाई जाएगी। 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत जारी दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। शुक्रवार को निगरानी समिति की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के मुताबिक बेसमेंट में चलने वाले बैंक और लॉकर्स रूम के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकायों को कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया गया है। मगर इस बार , स्थानीय निकायों को सीलिंग से तीन दिन पहले संबंधित बैंक को नोटिस या फिर अंग्रेजी दैनिक अखबार में विज्ञापन देना होगा। इन तीन दिनों के भीतर बैंक अपने जरुरी दस्तावेज और नकदी के साथ जनता को आवंटित लॉकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर सकेंगे। वहीं जनता के लॉकर्स का सामान उनकी पहुंच में रह सकेगा। गौरतलब है कि बेसमेंट में चलने वाले बैंक और लॉकर्स को सील करने की कार्रवाई 30 जून तक के लिए रोक दी गई थी।

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