बांग्लादेशी महिला को दो वर्ष कैद, 10 हजार जुर्माना
कर्नाटक में दवानगेरे की जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की आरोपी एक महिला को दोषी ठहराया;
By : एजेंसी
Update: 2019-09-27 12:39 GMT
दवानगेरे । कर्नाटक में दवानगेरे की जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की आरोपी एक महिला को दोषी ठहराया है और उसे दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश अम्बादास कुलकर्णी ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी महिला बंगलादेश में दालचूड़ा जिले के भरतपुर निवासी अस्मा (30) को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। अस्मा 18 जून 2018 को दस्तावेज के दवानगेरे रेलवे स्टेशन पर बिना वैध पायी गयी थी। न्यायाधीश कुलकर्णी ने संबंधित अधिकारियों को सजा पूरी होने के उसे उसके देश भेजने का भी निर्देश दिया है।