दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी, पुलिस जांच शुरू
नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी के मामले आज थाना प्रभारी ने नगरपालिका को पत्र लिखकर तत्कालीन सीएमओ, सहयोगी कर्मचारी, अध्यक्ष एवं पार्षदों का नाम मांगा है।;
तखतपुर। नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी के मामले आज थाना प्रभारी ने नगरपालिका को पत्र लिखकर तत्कालीन सीएमओ, सहयोगी कर्मचारी, अध्यक्ष एवं पार्षदों का नाम मांगा है। जिसके बाद आरोपियों के नाम तय होंगे।
हाल ही में हाई कोर्ट ने सिराज जिंदरान की याचिका पर निर्णय पारित किया कि तखतपुर नगरपालिका के द्वारा पांच दुकानों की नीलामी नियम विरूद्ध एवं अवैध तरीके से किया है और इस नीलामी में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा है जिस पर तखतपुर थाने में 19 मार्च को अपराध क्रमांक 91/17 के तहत तात्कालिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सहयेागी के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 467, 468 तथा 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
थाना प्रभारी ने आज मामले में आगे की कार्यवाही के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी तखतपुर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि नया एवं पुराना बस स्टैण्ड स्थित दुकानों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज एवं कार्यवाही, शासन से प्राप्त अनुमति एवं इससे संबंधित अन्य पत्रों की मूल प्रति की मांग की गई है साथ ही इस नियम विरूद्ध एवं अवैध तरीके से की गई दुकानों की नीलामी के समय नगरपालिका अधिकारी कौन था उस समय के अध्यक्ष एवं पार्षद पीआईसी सदस्य कौन- कौन थे तथा कौन -कौन से कर्मचारी किस किस शाखा का प्रभार देख रहे थे। इस सभी का ब्यौरा तत्काल चाहा गया है।
वहीं याचिकाकर्ता सिराज जिंदरान से आज पुलिस ने बयान लिया जिसमें उन्होंने अपने बयान में बताया कि इन दुकानों से संबंधित प्रक्रिया क ी जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त किया गया था जिसमें सिराज ने बयान दिया है कि तात्कालिन महिला पार्षद के पुत्र शक्तिपाल रार्त्रे, पार्षद नयन लाल साहू ने अपने ससुर सीताराम साहू, पार्षद शिवकुमार देवंागन ने अपने पुत्र प्रकाश देवांगन, तथा नगरपालिका अध्यक्ष अजय देवांगन ने अपने रिश्तेदार विनोद देवांगन को शासन की नियमो से विपरीत जाकर दुकानों की बिक्री कर दी वहीं तात्कालिन मुख्यनगरपालिका अधिकारी उमेश शुक्ला के द्वारा दुकानों की रजिस्ट्री की गई इन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने लाभ के लिए जानबुझकर गलत तरीके से नीलामी किया है इसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाए। नगरपालिका को पत्र लिखकर आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई है। तात्कालिन सीएमओं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद एवं नीलामी में दुकान खरीदने वाले दुकानदारों से बयान दर्ज की जाएगी।