बोफोर्स घोटाला में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ अपील खारिज

न्यायालय ने कहा कि सीबीआई दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिन की सीमा में ऐसा करने में विफल रही है;

Update: 2018-11-02 14:36 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बोफोर्स रिश्वत मामले में हिंदुजा बंधुओं- श्रीचंद , प्रकाशचंद्र और गोपीचंद हिंदुजा को आरोपमुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील आज खारिज कर दी। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सीबीआई की ओर से दायर अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि सीबीआई ने अपील दायर करने में बहुत अधिक देरी कर दी।

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