हिंसा से पीड़ित महिलाओं की नि:शुल्क पैरवी की घोषणा

अधिवक्ता गिरजाशंकर मिश्रा ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के प्रकरण और पति से भरण पोषण प्राप्त करने के मामले में नि:शुल्क पैरवी करने की घोषणा की है;

Update: 2017-10-13 18:05 GMT

सूरजपुर। अधिवक्ता गिरजाशंकर मिश्रा ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के प्रकरण और पति से भरण पोषण प्राप्त करने के मामले में नि:शुल्क पैरवी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करना चाहती है और इस हेतु न्यायालय का सहारा लेना चाहती है। इन महिलाओं के प्रकरण की पैरवी नि:शुल्क करने की बात कही है जिनमें बुजुर्ग माताएं और बच्चे भी शामिल रहेंगे।

वे ऐसा सिर्फ सूरजपुर न्यायालयों में ही विचाराधीन प्रकरणों या नए पेश होने वाले प्रकरणों में करेंगे। पीड़ित पक्ष को टाईप और टिकिट का भी पैसा नहीं देना होगा। अधिवक्ता गिरजाशंकर मिश्रा ने इसकी घोषणा अपने जन्म दिन पर की है जिसकी काफी सराहना की गई है। उन्होंने इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी व महिला परामर्श केन्द्र को भी दी है।

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