अमरिन्दर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह को आज एक  बड़ा झटका देते हुए उनके मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी

Update: 2018-01-17 15:13 GMT

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह को आज एक  बड़ा झटका देते हुए उनके मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी। 

न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की पीठ ने कहा कि श्री कुमार संविधान के अनुच्छेद 166(3) का उल्लंघन करते हुए पद पर काबिज हैं।  कुमार की नियुक्ति को वकील रमनदीप सिंह ने चुनौती दी थी।

 सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि श्री कुमार की नियुक्ति संवैधानिक भावनाओं और स्वीकार्य मानदंडों के प्रतिकूल है। श्री कुमार के नियुक्ति पत्र का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि इससे शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन होता है। 

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