रोडरेज मामले में बीरेन सिंह के बेटे को 5 साल की सज़ा

मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने आज सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई है;

Update: 2017-05-29 17:18 GMT

मणिपुर। मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने आज सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई है। रोड रेज का ये मामला 2011 का है। आपको बता दें कि मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में एक शख्स रोजर पर गोली चलाने के मामले में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोप था कि रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से  आगे नहीं निकलने दिया था, जिससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी। बाद में रोजर की मौत हो गई थी। बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था। माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है।

वकील उत्सव बैंस के जरिये दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी का शासन होने के कारण पीड़ित के माता पिता को अपनी जान का खतरा है। यही नहीं पुलिस पर भी दोषी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया था। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को राजी नहीं था।

 

 

 

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