राहुल को मानहानि मामले में अहमदाबाद अदालत का सम्मन

यहां की एक अदालत ने भाजपा के एक सदस्य द्वारा दायर मुकदमे को लेकर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सम्मन जारी किया;

Update: 2019-05-01 21:28 GMT

अहमदाबाद। यहां की एक अदालत ने भाजपा के एक सदस्य द्वारा दायर मुकदमे को लेकर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। भाजपा सदस्य द्वारा दायर इस मुकदमे में राहुल गांधी पर बीते महीने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया है।

यह मामला कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट द्वारा दायर किया गया है। ब्रह्मभट्ट ने दलील दी है कि कांग्रेस प्रमुख ने रैली में अमित शाह को 'हत्या आरोपी' कहा, जो कि मानहानिकारक था व साथ ही झूठा भी, क्योंकि अमित शाह को सीबीआई अदालत ने कथित तौर पर फर्जी सोहराबुद्दीन शेख हत्या मामले में जनवरी 2015 में सम्मान के साथ मुक्त कर दिया।

ब्रह्मभट्ट शहर के खड़िया वार्ड से भाजपा के पार्षद हैं।

सम्मन जारी करते हुए महानगर दंडाधिकारी डी.एस. दाभी ने सुनवाई की अगली तारीख नौ जुलाई तय कर दी।

ब्रह्मभट्ट के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह टिप्पणी की है, लेकिन अहमदाबाद की अदालत इसमें न्याय कर सकती है, क्योंकि इस भाषण का टेलीविजन पर राष्ट्रीय तौर पर प्रसारण किया गया और शहर के अखबारों ने इस पर रिपोर्ट दी।

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