अतीक अहमद को लगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका
अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अहमद पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त देखने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अहमद पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त देखने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अतीक के उन सभी मुकदमों में जमानत रद्द कराने की अर्जी दे, जिनमें वह जमानत पर हैं।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद की उन सभी मुकदमों में जमानत रद्द कराने की अर्जी नहीं देती है, तो वह इस मामले को दूसरी एजेंसी को जांच के लिए सौंपने पर बाध्य होगा।
कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक व्यक्ति 1980 से लगातार अपराध पर अपराध किए जा रहा है और हर बार उसे जमानत मिल जाती है, जबकि जमानत की शर्त होती है कि यदि व्यक्ति दूसरे अपराध में शामिल होगा तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने अतीक अहमद के अपराध का ब्यौरा पेश करने का निर्देश भी यूपी पुलिस को दिया. इस पर कोर्ट को बताया गया कि अतीक अहमद पर करीब 83 मुकदमे हैं जिनमें से 43 गंभीर किस्म के अपराध हैं। इनमें वह जमानत पर जेल से बाहर हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब उनके खिलाफ इतने गंभीर आपराधिक मामले हैं तो प्रदेश सरकार ने जमानतें निरस्त कराने के क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वकील और जज के तौर पर अपने 31 साल के करियर में मैंने ऐसा मामला नहीं देखा. मैंने ऐसी सरकारी नीति भी नहीं देखी. क्या ये आपके प्रदेश की कानून-व्यवस्था है. वहीं हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर उनको सभी बातों की जानकारी दी जानी चाहिए।