हरियाणा में ऑनर किलिंग मामले में 7 को उम्रकैद

हरियाणा में साल 2014 में परिवार द्वारा दुल्हन की हत्या के मामले में राज्य के एक एक सत्र न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।;

Update: 2020-09-12 10:52 GMT

चंडीगढ़ | हरियाणा में साल 2014 में परिवार द्वारा दुल्हन की हत्या के मामले में राज्य के एक एक सत्र न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिरसा जिले के धरबी गांव की अमनदीप कौर ने अगस्त 2014 में अपने पड़ोसी मनमीत सिंह से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। दोषी नवविवाहिता के रिश्तेदार थे।

नवविवाहित दंपत्ति ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।

पहले आश्रय गृह में रहने के बाद दंपति मनमीत के घर चले गए थे।

उसके बाद सितंबर में अमनदीप का उसके परिवारवालों ने अपहरण कर लिया था और हत्या करने के बाद उसका शव पंजाब के एक गांव में फेंक दिया गया था।

सिरसा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश चंदर हस ने अमनदीप के भाई करण सिंह, उसके दो चाचा मुख्तयार सिंह और जगतार सिंह और अन्य रिश्तेदारों विकास, बलबीर कौर, प्रिंस रानी और बूटा सिंह को दोषी ठहराया।

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