दूसरे की जमीन का सौदा कर 6 लाख की ठगी

दूसरे की जमीन दिखाकर रेलवे कर्मचारी से 6 लाख रूपए लेकर जमीन का सौदा कराने वाले पति पत्नी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है;

Update: 2018-05-31 15:41 GMT

बिलासपुर। दूसरे की जमीन दिखाकर रेलवे कर्मचारी से 6 लाख रूपए लेकर जमीन का सौदा कराने वाले पति पत्नी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि हेमूनगर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी के साथ पड़ोस में रहने वाले दम्पति ने फर्जी जमीन का सौदा किया था, पीड़ित पक्ष ने 10 दिन पहले आरोपियों को 5 लाख दिया था।

धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित रेल कर्मचारी ने अपने रूपए वापस मांगे लेकिन उसे रूपए वापस नहीं किया गया उसके बाद प्रार्थी सीधे थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

तोरवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार हेमूनगर के रहने वाले मिठाई लाल कानिस्ताल पिता स्व.सुखनलाल कानिस्ताल उम्र 60 साल रेल डाक सेवा में कार्ररत है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पूर्व परिचित रामगोपाल विश्वकर्मा के बेटे दीपक विश्वकर्मा व अंकित विश्वकर्मा से हेमूनगर में जमीन लेने के लिए सौदा किया था।

16 मार्च को प्रार्थी मिठाई लाल ने दीपक विश्वकर्मा को 1 लाख रूपए एडवांस दिए। इसी बीच दीपक ने बताया कि उसके जमीन के दस्तावेज बैंक मेें जमा है। पांच लाख रूपए यदि वह जमा करेगा तो रजिस्ट्री के लिए जमीन के दस्तावेज वह बैंक से निकाल लेगा।

दीपक व अंकित के झांसे में आकर मिठाईलाल ने पांच लाख रूपए का चेक दीपक की पत्नी रश्मि विश्वकर्मा के नाम दे दिया और 6 लाख रूपए देने के कई दिन बाद जब दीपक ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई तब प्रार्थी मिठाई लाल ने दबाव डाला इसी बीच पता चला कि दीपक ने अपनी पांच डिसमिल जमीन को किसी और को बेच दिया।

मिठाईलाल ने जब अपने 6 लाख रूपए दीपक से मांगे तो उसने कर्ज में होने का हवाला देते हुए पैसा देने से इंकार कर दिया। आखिरकार प्रार्थी मिठाईलाल पुलिस की शरण में पहुंचा और पुलिस ने मिठाईलाल की शिकायत पर आरोपी दीपक विश्वकर्मा पिता रामगोपाल विश्वकर्मा उसकी पत्नी रश्मि विश्वकर्मा तथा अंकित विश्वकर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 130, 120 बी 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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