सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले के 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के ग्रुप सेंटर पर हमला करने वाले छह दोषियों में से चार को फांसी की सजा मुर्करर की है;

Update: 2019-11-03 00:44 GMT

रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के ग्रुप सेंटर पर हमला करने वाले छह दोषियों में से चार को फांसी की सजा मुर्करर की है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को 12 वर्ष पहले सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हमला करने वाले इमरान शहजाद, फारूख, सबाउददीन और शरीफ को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि जंग बहादुर को उम्र कैद और फहीम को दस साल सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। हमले में दो पाकिस्तानी भी शामिल थे।

गौरतलब है कि 31 दिसम्बर 2007 को सीआरपीएफ कैंप आतंकी हमला हुआ था जिसमें सात जवान शहीद हो गये थे। इस हमले में एक रिक्शा चालक की भी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने हमले के आठ आरोपितों गुलाम कश्मीर का इमरान शहजाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुहम्मद फारुख, बिहार का सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन, मुंबई गोरे गांव का फहीम अंसारी, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ का मुहम्मद कौसर, जिला बरेली के थाना बहेड़ी का गुलाब खांं, मुरादाबाद के ग्राम मिलक कामरू का जंग बहादुर बाबा और रामपुर का मुहम्मद शरीफ को 10 फरवरी 2008 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें लखनऊ और बरेली की जेलों में बंद किया गया था।

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