300 वर्ग मीटर पर बने मकान और ग्रुप हाउिसंग की होगी जांच

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के बड़े प्लॉट पर बनी प्रॉपर्टी जीडीए के निशाने पर आ गई है......

Update: 2017-06-17 13:00 GMT

गाजियाबाद। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के बड़े प्लॉट पर बनी प्रॉपर्टी जीडीए के निशाने पर आ गई है। जीडीए ने साफ कर दिया है कि जिन ग्रुप हाउिसंग और प्लॉट आवंटियों ने शासन के इस निर्देश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराई जाएगी।
 

क्या है नियम
2005 में अर्बन प्लानिंग एक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। इसके मुताबिक 300 वर्ग मीटर या इससे बड़े प्लॉट या ग्रुप हाउिसंग सोसायटी में अनिवार्य तौर पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। इसका कॉमन डिजाइन बनाकर इसे लागू किया जा चुका है। जीडीए सचिव रवींद्र गोड़बोले ने बताया कि 300 वर्ग मीटर या इससे बड़े प्लॉट पर बने मकान और ग्रुप हाउिसंग की जांच होगी। जीडीए प्रत्येक इमारत की जांच कर पता लगाएगा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है या नहीं। ऐसे प्लॉट का नक्शा पास करने के दौरान आवंटी को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का शपथ पत्र जीडीए में देना होता है।

शपथ पत्र में बताना होता है कि इमारत बनाने के साथ ही यह सिस्टम लगाया जाएगा। बड़ी संख्या में ऐसे आवंटी है जिन्होंने इस निर्देश का पालन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सभी बड़े प्लॉट की जांच की जाएगी। जहां यह सिस्टम नहीं होगा, उनके खिलाफ जीडीए केस दर्ज कराएगा। झूठा शपथ पत्र देने का मामला दर्ज कराया जाएगा। उनका दावा है कि जीडीए के 8 जोन में एक महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। इसके बाद जीडीए एक्शन लेगा।

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