दहेज प्रताड़ना मामले में 2 आरोपियों को 3-3 साल की सज़ा

 मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के विशेष न्यायाधीश ने दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाए जाने पर आज दो आरोपियों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनायी;

Update: 2017-08-21 17:20 GMT

सीहोर।  मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के विशेष न्यायाधीश ने दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाए जाने पर आज दो आरोपियों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार दोराहा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी हिना नाम की महिला ने पति नफीस और एक महिला नफीसा की प्रताडना से परेशान होकर दो वर्ष पहले अक्टूबर माह में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

ये दोनों नफीसा को दहेज के लिए प्रताडित करते थे। विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह भदौरिया ने दोनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर कारावास के अलावा पांच पांच सौ रूपए अर्थदंड सुनाया है।
 

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