छिंदवाड़ा में बिजली चोरी पर 29 लाख का जुर्माना और 6 माह की सजा

मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने बसंत बागड़े को 6 माह का कारावास और 29 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडित किया है;

Update: 2022-01-03 01:44 GMT

भोपाल। मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने बसंत बागड़े को 6 माह का कारावास और 29 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडित किया है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक-प्रवर्तन अरविंद चौबे ने बताया कि कंपनी के उड़नदस्ता दल ने बारडे रोड सौंसर निवासी बसंत बागड़े के परिसर में 23 जुलाई 2015 को छापा मारकर बड़ी बिजली चोरी का खुलासा किया था। आरोपी के परिसर में घरेलू कनेक्शन तथा फ्लेट रेट वाले बिना मीटर के पंप कनेक्शन से शादी समारोह एवं निर्माण कार्य में 57 हजार 115 वाट विद्युत का अवैध उपयोग पाया गया था। उड़नदस्ता द्वारा विद्युत अधिनियम के तहत आरोपी के विरुद्ध पंचनामा तैयार कर 9 लाख 74 हजार 326 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया था।

उन्होंने बताया है कि आरोपियों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने पर आरोपी बसंत बागडे एवं वैभव बागड़े के विरुद्ध न्यायालय में पूरी मजबूती और साक्ष्यों के साथ परिवाद दाखिल किया गया था।

न्यायालय द्वारा गत दिवस प्रकरण में दोषी पाए जाने पर बसंत बागड़े को विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अपराध के लिए 6 माह के कारावास के दंड तथा उसके द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ 9 लाख 74 हजार 326 रुपये के तीन गुना यानी 29 लाख 22 हजार 978 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषी बसंत बागड़े द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। अपराध में सहभागी वैभव बागड़े को भी 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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