सुपरटेक के 26 फ्लैट खरीदारों को राहत
उच्चतम न्यायालय ने सुपरटेक के 26 फ्लैट खरीददारों को उनके मूलधन की रकम लौटाने का अपनी रजिस्ट्री को आज निर्देश दिया;
By : एजेंसी
Update: 2017-10-23 21:57 GMT
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सुपरटेक के 26 फ्लैट खरीददारों को उनके मूलधन की रकम लौटाने का अपनी रजिस्ट्री को आज निर्देश दिया।
मामले में न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि 26 फ्लैटधारक वैसे हैं, जिन्हें कोई रकम वापस नहीं की गई। खंडपीठ के अन्य सदस्य हैं - न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़।
खंडपीठ ने श्री अग्रवाल को यह रकम वापस दिलवाने में मदद करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।