कठुआ में महिला के साथ छेड़छाड़ के 2 दोषियों को 18 महीने की सजा

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बिलवार के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को लाहरी इलाके में एक सरकारी मिडिल स्कूल में एक महिला सहयोगी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया;

Update: 2018-12-01 02:51 GMT

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बिलवार के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को लाहरी इलाके में एक सरकारी मिडिल स्कूल में एक महिला सहयोगी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया।

दोनों दोषियों को 1500 रुपये आर्थिक दंड सहित 18 महीने की सजा मिली है। आरोपियों की पहचान बिलवार के वार्ड क्रमांक सात के रहने वाले रमनीक बसोत्रा और बगन निवासी कृष्ण चंद के रूप में हुई।

महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना 23 अगस्त 2016 को हुई थी।

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