भिंड में शराब पीकर वाहन चलाने पर 17 हजार का जुर्माना

 मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने शराब पीकर बाइक चलाने के मामले में वाहनचालक पर 17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया;

Update: 2019-09-14 12:20 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने शराब पीकर बाइक चलाने के मामले में वाहनचालक पर 17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जिले के नयागांव थाना क्षेत्र में सात सितंबर को एक युवक सोनू को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। उसके पास वाहन के वैध कागज भी नहीं थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया।

अदालत ने कल आराेपी पर सत्रह हजार रुपयों का जुर्माना लगाने के साथ ही न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनायी।

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