बच्ची से दुष्कर्म के अारोपी को दो साल की सज़ा 

अदालत ने तीन साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपराध के बाद मात्र दो सप्ताह के समय में सुनवाई पूरी करते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

Update: 2018-03-29 12:00 GMT

श्योपुर। मध्यप्रदेश की श्योपुर जिला अदालत ने तीन साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपराध के बाद मात्र दो सप्ताह के समय में सुनवाई पूरी करते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

आरोपी इस अपराध को अंजाम देने से कुछ ही दिन पहले एक अन्य बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट कर लौटा था।

अभियोजन के मुताबिक श्योपुर के एक मैरिज गार्डन से दो हफ्ते पहले एक शादी समारोह से एक युवक तीन साल की बच्ची का अपरहण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

रात में सूनी जगह पर दो राहगीरों के देखने पर वो बच्ची को छोड़कर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी विनोद वाल्मीक को पकड़ा था।

अपर सत्र न्यायाधीश बीके शर्मा ने दो हफ्ते में गवाहों के बयान पर आरोपी को कल 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

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