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अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया

बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने सोमवार को गोवा हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया

अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया
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पणजी। बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने सोमवार को गोवा हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण ने अदालत से कहा कि 1 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह एक 'अलग घटना' थी और दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। गोवा हवाईअड्डा के निदेशक भूपेश नेगी ने एक लिखित बयान में कहा, "भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो और हवाईअड्डा क्षेत्र व उसके परिसर का ऐसी किसी भी घटना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।"

अधिवक्ता ऐरिस रॉड्रिक्स ने याचिका दायर कर उस मामले में जांच की मांग की थी, जिसमें 1 जुलाई को डबोलिम हवाईअड्डे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई थी। यह हवाईअड्डा भारतीय नौसेना के आईएनएस हंस बेस द्वारा संचालित किया जाता है।

भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एएआई ने अदालत से कहा कि यह बैठक अचानक आयोजित की गई थी, इसलिए अनुमति की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।अदालत ने हालांकि 1 जुलाई को हुई इस बैठक के दौरान मंच, कुर्सियां, साउंड बॉक्स वगैरह पाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह बैठक एकाएक आयोजित की गई थी, तो ये सब चीजें कैसे आईं। इससे यह संकेत मिलता है कि बैठक पूर्वनियोजित था।


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