राज्य की नई आबकारी नीति में संशोधन अब यह छह मई से लागू होगी
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में कुछ संशोधन करते हुये इसे छह मई, 2020 से लागू करने का निर्णय लिया है जो 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में कुछ संशोधन करते हुये इसे छह मई, 2020 से लागू करने का निर्णय लिया है जो 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी।
राज्य सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कोरोना महामारी के कारण राज्य पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिये किये हैं। संशोधन के अनुसार, एल-2, एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 मई, 2021 तक रहेगी। सभी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे, जिस पर ये कोरोना महामारी के फैलने से पहले आबंटित किए गए थे। सरकार ने शराब पर कोरोना उप-कर लगाने का भी फैसला लिया है जिसके तहत देशी शराब पर यह पांच रुपये प्रति क्वार्ट, भारत में बनी विदेशी शराब पर 20 रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉग बीयर पर पांच रुपये एवं अन्य बीयर पर दो रुपये और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) पर 375 मिलीलीटर से बड़े पैक पर 50 रुपये प्रति पैक होगा।
प्रतिभूति एवं लाइसेंस फीस की भुगतान अनुसूची में भी संशोधन किया गया है ताकि विद्यमान नकदी संकट की कठिनाई को दूर करने के लिए लाइसेंसधारकों को कुछ छूट दी जा सके। शराब के रिटेल आउटलेटस के संचालन का समय शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रात: सात बजे से सायं सात बजे तक होगा। अनुमत कक्ष की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमैंट जोन में शराब की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिटेल आउटलेट के बंद होने के समय से 10 मिनट पहले किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी रिटेल आउटलेट के काउंटर पर किसी भी समय पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सेल्समैन के साथ-साथ ग्राहकों को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारक को समुचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। उसे सेल्स काउंटर पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने जरूरी होंगे।


