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ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) ने गुरुवार को ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया

ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन
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जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) ने गुरुवार को ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई एसी की बैठक में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थान में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में ओबीसी की परिभाषा को शामिल करने मकसद से जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई।”

“इससे पहले जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2023 का मसौदा एमएचए (गृह मंत्रालय), भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था और एमएचए द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की जांच की गई थी और संशोधित मसौदे में आवश्यक संशोधन शामिल किए गए हैं।“

“संशोधन विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ओबीसी की परिभाषा को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें सरकार द्वारा हलका पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता, सरपंच, नायब-सरपंच और पंच को निलंबित करने और हटाने की विधि बताई गई है।“

“यह राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) को हटाने की प्रक्रिया और सेवा की शर्तों को भी परिभाषित करता है।”

“प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पीआरआई के कामकाज में पारदर्शिता, संवैधानिक संरेखण और अन्य राज्यों में प्रथाओं के साथ स्थिरता सुनिश्चित करके जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाना है, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है।”


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