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सीडीएस की घोषणा से पहले सेना सेवा नियमों में संशोधन

सरकार द्वारा जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंशा जाहिर होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना नियमों, 1954 में कार्यकाल और सेवा के नियमों में संशोधन किया है

सीडीएस की घोषणा से पहले सेना सेवा नियमों में संशोधन
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नई दिल्ली। सरकार द्वारा जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंशा जाहिर होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना नियमों, 1954 में कार्यकाल और सेवा के नियमों में संशोधन किया है।

मंत्रालय ने 28 दिसंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) या ट्राई-सर्विसेज प्रमुख 65 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे।

इसमें कहा गया, "बशर्ते की केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो जनहित में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को विस्तार दे सकती है।"

जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

मौजूदा नियमों के अनुसार, तीन सेवाओं के प्रमुख 62 साल की आयु तक या तीन साल तक सेवा दे सकते हैं।

इस घटनाक्रम को सरकार के भारत के पहले सीडीएस के पद के पंसद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को सीडीएस पोस्ट और इसके चार्टर व ड्यूटीज को मंजूरी दे दी थी।


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