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‘एम्बी वैली 48 घंटे में आधिकारिक लिक्विडेटर को सौंपा जाये’

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक को आज यह निर्देश दिया कि वह 48 घंटे के भीतर बम्बई उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर को एम्बी वैली सौंपे

‘एम्बी वैली 48 घंटे में आधिकारिक लिक्विडेटर को सौंपा जाये’
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक को आज यह निर्देश दिया कि वह 48 घंटे के भीतर बम्बई उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर को एम्बी वैली सौंपे।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यदि किसी ने भी एम्बी वैली की नीलामी में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया जायेगा। शीर्ष अदालत ने एम्बी वैली की नीलामी की प्रक्रिया के सिलसिले में सहारा समूह द्वारा स्थानीय पुलिस को चिट्ठी लिखे जाने पर नाराजगी जतायी है।

अदालत का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया जब शीर्ष अदालत के आदेश से चल रही है तो कंपनी को पुणे के पुलिस अधीक्षक (देहात) को कानून-व्यवस्था पर पत्र लिखकर मामले में दखल नहीं देना चाहिए था।

हालांकि न्यायालय ने कहा कि फिलहाल उसने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की अपील पर सहारा समूह के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोपों को खारिज कर दिया है।


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