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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट में सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर कर एक हिंदू देवता के खिलाफ कथित तौर पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में जमानत की मांग की है

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया
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नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट में सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर कर एक हिंदू देवता के खिलाफ कथित तौर पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में जमानत की मांग की है।

याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

2 जुलाई को, पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने मामले के संबंध में जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई उनकी 14 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी थी।

सरवरिया ने जुबैर की जमानत खारिज करते हुए कहा, चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने जुबैर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जुबैर के खिलाफ लगाए गए नए आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत गायब करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत हैं।

उसे अगली 16 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसके बोर्ड पर हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल लिखा हुआ था।

जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।


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