इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का ब्यौरा मांगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद में वर्ष 2019 में लगने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का ब्यौरा चार सप्ताह में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद में वर्ष 2019 में लगने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का ब्यौरा चार सप्ताह में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
अर्धकुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। उच्च न्यायालय से सरकार से पूछा है कि अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिये कितना बजट जारी किया है और इस पर कितना काम किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और न्यायाधीश एम के गुप्ता की पीठ ने इलाहाबाद के श्रीकांत त्रिपाठी की जनहित याचिका सुनवायी के बाद कल यहां अपर महाअधिवक्ता अजीत कुमार को बजट में जारी धनराशि का विवरण, मेले की तैयारियाें के बारे में विस्तार से विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी छह सितम्बर काे होगी।
न्यायालय ने पूछा है कि मेले के लिये कितना बजट जारी किया गया है और सरकार इसे कैसे खर्च करेगी। याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाय जिससे कार्यो की पारदर्शिता का सही आंकलन हो सके। नवम्बर 2018 तक मेले से जुडी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाय। गौरतलब है कि अर्धकुंभ मेला जनवरी 2019 में इलाहाबाद में लगेगा। इस मेले की तैयारियों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से बजट का प्रवाधान किया है।


