इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीबीआई को आदेश, आरोपी भाजपा विधायक की तत्काल हो गिरफ़्तारी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई को अाज आदेश दिया कि वह उन्नाव में बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करे।

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अाज आदेश दिया कि वह उन्नाव में बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करे।
मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई को इस मामले से संबधित 20 जून 2017 को पीडिता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को संज्ञान में लेना चाहिये। मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी।
अपर महाअधिवक्ता ने पीठ काे बताया कि सीबीआई ने आज सुबह भाजपा विधायक को हिरासत में ले लिया है । इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ सीबीआई अथवा अन्य जांच एजेंसियों को विधायक और अन्य आरोपियों को बगैर देरी किये गिरफ्तार करना चाहिये।
”इससे पहले कल मामले की सुनवाई करते हुये न्यायालय ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा विधायक को कब गिरफ्तार करेगी।
पीड़िता के अनुसार बांगरमऊ के विधायक ने पिछले साल 17 जून को उसके साथ बलात्कार किया था। उसके पिता को विधायक के भाई और समर्थकों ने मारा पीटा था जिस कारण उनकी पिछले सोमवार को पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी थी।


