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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड मामले में तलवार दंपति को बरी किया

आरुषि हत्याकांड मामले में उसके माता-पिता तलवार दंपति को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड मामले में तलवार दंपति को बरी किया
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इलाहाबाद। आरुषि हत्याकांड मामले में उसके माता-पिता तलवार दंपति को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरुषि के माता-पिता नुपूर तलवार और राजेश तलवार को अपनी बेटी की हत्या से दोष मुक्त कर दिया।

न्यायालय ने निचली अदालत से मिली सजा निरस्त कर दी। यह मामला 2008 का है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आरुषि के माता-पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हालात और साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दन्त चिकित्सक राजेश तलवार और नूपुर तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि और उनके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या नोएडा में जलवायु विहार के एल-32 फ्लैट में 15-16 मई 2008 की रात कर दी गई थी।

इस मामले में नोएडा पुलिस ने जांच के बाद आरूषि के माता पिता राजेश तलवार और नूपुर तलवार को नामजद किया था। इस मामले में 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने 29 मई को दोहरी हत्या की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

जून 2008 सीबीआई ने जाँच शुरू कर एफ़आईआर दर्ज़ की। 30 महीने तक चली जाँच के बाद सीबीआई ने वर्ष 2010 में अदालत ने क्लोज़र रिपोर्ट सौंपी दी थी। इस मामले की रिपोर्ट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में समीक्षा के लिये भेजी गयी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज़ कर दिया और दुबारा जाँच के आदेश दिये। इस हत्याकाण्ड की जाँच सीबीआई ने अपने वरिष्ठ अधिकारी ए जी एल कौल को सौंपी।

कौल और उनकी पूरी टीम ने इस मामले की जांच रिपोर्ट गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में दुबारा दाखिल की।
न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत में सीबीआई की टीम ने 39 लोगों को बतौर गवाह पेश किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से केवल सात साक्ष्य ही सामने आये।

अदालत में आरुषि के माता-पिता नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोनों पर भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 (समान उद्देश्य से हत्या करने), 201 (साक्ष्यों को छिपाने) के तहत मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा आरुषि के पिता डॉ0 राजेश तलवार पर एक अन्य पर धारा 203 (फर्जी रिपार्ट दर्ज़ करने) के तहत एक और मुकदमा भी साथ-साथ चला।

गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि-हेमराज हत्याकाण्ड में आरुषि के माता-पिता नुपुर एवं राजेश तलवार को दोषी ठहराया। न्यायाधीश श्यामलाल ने 26 नवम्बर 2013 को आरुषि-हेमराज के बहुचर्चित दोहरे हत्याकाण्ड में अभियुक्त नुपुर तलवार एवं राजेश तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले के खिलाफ दंपत्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरूषि के माता-पिता डा राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी कर दिया।


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