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ओडिशा में सभी वाहनों को चलने की सशर्त अनुमति

पटनायक सरकार ने सोमवार से सभी निजी एवं व्यावसायिक वाहनों को सीमित यात्रियों और यात्रा के दौरान मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ चलने की अनुमित देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय की रविवार को घोषणा की।

ओडिशा में सभी वाहनों को चलने की सशर्त अनुमति
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भुवनेश्वर। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सोमवार से सभी निजी एवं व्यावसायिक वाहनों को सीमित यात्रियों और यात्रा के दौरान मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ चलने की अनुमित देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय की रविवार को घोषणा की।

पटनायक सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों के क्वारंटीन अवधि में भी कुछ ढील देने का निर्णय लिया है।

विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने यहां दावा किया कि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने इसके लिए सरपंचों और स्वयं सहायता समूहों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी मदद की वजह से ही कोविड स्थिति पर सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सका है।

श्री जेना ने कहा कि योजनाबद्ध क्वारंटीन प्रणाली के कारण ही ओडिशा ने कोरोना प्रबंधन में सफलता हासिल की।

उन्होंने कहा कि सोमवार से ओला, उबर, ऑटो और टैक्सी सहित सभी निजी और वाणिज्यिक वाहन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक चलेंगे। हालांकि, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे और बस स्टैंड पर जाने वाले लोगों के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

श्री जेना ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के अंदर यात्री बसों को चलाने का फैसला किया है और दो राज्यों की मंजूरी से अंतरराज्यीय बस सेवा चलाने पर सहमति व्यक्त की है। राज्य में सोमवार से सिटी बस सेवा भी फिर से शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि यात्री बस को यात्रियों की बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जाएगी और किसी भी खड़े यात्री को बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसी प्रकार थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा केवल दो यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी।

राज्य सरकार ने ऑटो, टैक्सी या निजी वाहनों में यात्रा करते समय चालक और यात्रियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन और पुलिस अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

श्री जेना ने कहा कि सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन प्रवास में कुछ छूट दी है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य के बाहर से आने वाले लोग 21 दिनों के बजाय अब केवल 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे।

श्री जेना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य होगा और उसके बाद अगर उस व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला, तो उसे सात दिनों के लिए घर में क्वारंटीन में भेजा जाएगा।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिनों के लिए घर के क्वारंटीन में रहना होगा। हालांकि, अगर वह व्यक्ति दूसरे राज्य में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुका होगा और क्वारंटीन अवधि के साक्ष्य पेश करता है तो उसे आगे क्वारंटीन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

राहत आयुक्त ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति तीन दिन के लिए राज्य में आता है तो उसे क्वारंटीन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर राज्य का कोई भी व्यक्ति केवल तीन दिनों के लिए दूसरे राज्य में जाता है, तो राज्य लौटने पर, या उसे राज्य में किसी भी क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि ओडिशा में 12 ट्रेनों के जरिये तेलंगाना से 20000 से अधिक प्रवासी आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब प्रवासी लोगों को क्वारंटीन में रखना मुश्किल होगा क्योंकि सरकार के पास इस तरह के लोगों के डेटा का कोई विस्तृत आधार नहीं है।


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