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भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी 5 लोग 5 सितंबर तक रहेंगे नजरबंदः सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मामले में आज महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया तथा अगले आदेश तक सभी आरोपियों को नजरबंद रखने का निर्देश दिया

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी 5 लोग 5 सितंबर तक रहेंगे नजरबंदः सुप्रीम कोर्ट
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मामले में आज महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया तथा अगले आदेश तक सभी आरोपियों को नजरबंद रखने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पांचों आरोपियों- सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फेरेरा, वी. गोंजाल्विस और पी वरवरा राव- की ट्रांजिट रिमांड पर रोक लगाते हुए उन्हें अगले आदेश तक घर में नजरबंद रखने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और माजा दारुवाला की एक संयुक्त याचिका की त्वरित सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके अगले बुधवार (पांच सितम्बर) तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि छह सितम्बर मुकर्रर की है।


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