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निगम अधिकारी से मारपीट मामले में आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी

निगम अधिकारी से मारपीट मामले में आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत
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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। विजयवर्गीय पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से मारा और उसकी पिटाई की। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जिला अदालत के अभियोजन जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) योगेश तिवारी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को दो मामलों में जमानत दे दी, जिसमें हमला करना और बिना इजाजत के किसी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना शामिल है।

अदालत ने विधायक को मारपीट के मामले में 50 हजार रुपये और अन्य मामले में 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

विजयवर्गीय के वकीलों ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, सात साल की जेल अवधि को आमंत्रित नहीं करने वाले अपराध पर पुलिस थानों से जमानत दी जा सकती है।

उन्होंने तर्क दिया कि विधायक को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बहस के दौरान कहा कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए, जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विधायक का कृत्य पूर्व-निधारित था और एक कानून बनाने वाले व्यक्ति से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

उपाध्याय ने कहा, "लोगों ने उन्हें कानून बनाने के लिए चुना है, कानून हाथ में लेने के लिए नहीं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा।"


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