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अजमेर: असीमानंद दरगाह विस्फोट मामले में बरी, 3 दोषी करार
एक अदालत ने साल 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में बुधवार को स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया, जबकि तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है।
जयपुर। एक अदालत ने साल 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में बुधवार को स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया, जबकि तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के परिसर में 11 अक्टूबर, 2007 को शाम 6.15 बजे हुए एक विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 15 लोग घायल हो गए थे।
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