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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल को न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक

दिल्ली की एक अदालत ने आज ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल को न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मिशेल 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में बिचौलिया है। मिशेल को दोपहर बाद करीब दो बजे विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिशेल 22 दिसंबर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में था।

ईडी ने धन शोधन मामले में जांच के संबंध में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी।

अदालत में ईडी के वकील डी.पी. सिंह ने कहा कि इटली की अदालत में सुनवाई के दौरान दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है और इसलिए यह देखने की जरूरत है कि कहीं इटली की अदालत ने अपना फैसला इसी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तो नहीं दिया।

सिंह ने अदालत को सूचित किया कि मिशेल की भूमिका की जांच फलदायक साबित हुई है।

उन्होंने कहा, "हमने यह जांच की है कि कैसे हवाला नकदी विभिन्न बैंक खातों में पहुंचाई गई।" उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अपराध के वक्त मिशेल द्वारा खरीदी गई संपत्ति की भी पहचान की है।

सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान, मिशेल ने कई सवालों के विरोधाभासी जवाब दिए और वह विरोधाभासों के बारे में बताने में सक्षम नहीं था।"

ईडी के वकील ने यह भी कहा कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से 2.42 करोड़ यूरो और 16,096,245 पाउंड प्राप्त किए थे।

सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान पाया गया कि उसने अन्य रक्षा सौदे से भी रकम हासिल की थी।"

मिशेल को चार दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। वह 19 दिसंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रहा।


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