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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद नेब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद फर्जी खाता मामले में आज पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को गिरफ्त

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद नेब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया
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इस्लामाबाद। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद फर्जी खाता मामले में आज पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय की इस अनुमति के बाद नेब के अधिकारी इस्लामाबाद स्थित जरदारी के आवास पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज ही जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को उस समय तगड़ा झटका दिया था जब न्यायालय ने दोनों की स्थायी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दोनों को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश अमीर फारुख और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तार कयानी की खंडपीठ फर्जी खाता मामले में दोनों की स्थायी जमानत याचिका की सुनवाई की थी।

यह मामला कथित फर्जी खातों के माध्यम से दोनों नेताओं की निजी कंपनियों के साथ लाखों रुपए के लेनदेन से जुड़ा है।

जरदारी को गिरफ्तार करने से पहले नेब के अधिकारियों ने राष्ट्रीय एसेम्बली के स्पीकर को इसकी सूचना दी थी।


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