30 सितम्बर तक हटेगें तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन
30 सितम्बर तक सभी बिक्री केन्द्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटाने की कार्यवाही सुनिश्चि की जायेगी
जयपुर। राजस्थान में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 (कोटपा) एक्ट के तहत 30 सितम्बर तक सभी बिक्री केन्द्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन एनएचएम नवीन जैन ने कल यहां स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्रदेश के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पीसीपीएनडीटी एक्ट की प्रभावी पालना में देशभर में एक रोल माॅडल के रूप में अपनी पहचान दर्ज करायी है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से कोटपा एक्ट की शत-प्रतिशत पालना करने में आदर्श माॅडल स्थापित करने का आव्हान किया है।
जैन ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त तम्बाकू बिक्री केन्द्रों पर तम्बाकू के विज्ञापन एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंध की पालना से युवा वर्ग एवं बच्चों को तम्बाकू की ओर आकर्षित होने से बचाने में काफी सहयोगी साबित होगी। उन्होंने बताया कि टेलीविजन एवं सिनेमाघरों पर दिखाये जा रहे तम्बाकू के दुष्प्रभावों वाले वीडियों संदेशों का आमजन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।


