प्रशासन ने रुकवाई 5 नाबालिगों की शादी
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के अनुसार छ0ग0 राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुक्तानंद खुंटे द्वारा जिले के सबसे दुरस्त क्षेत्रों में आने वाले विवाह

सूरजपुर। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के अनुसार छ0ग0 राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुक्तानंद खुंटे द्वारा जिले के सबसे दुरस्त क्षेत्रों में आने वाले विवाह के सीजन में बाल विवाह के पूर्व ही जागरूकता अभियान कार्यक्रम करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुसार दुरस्त विकासखण्ड ओडगी के ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया गया।
ग्राम पंचायत खैरा, करौटी-ए, कोल्हुआ, बिहारपुर तथा पासल में पंचायत स्तरीय बाल सरंक्षण समिति के सदस्य आगामी अप्रैल में होने वाले विवाहों की जानकारी एकत्र कर दस्तावेजों का निरीक्षण किये। जिसमें ग्राम पंचायत खैरा के 17 वर्षीय बालक व बालिका, ग्राम पंचायत करौटी-ए के ग्राम भोंगा में एक 15 वर्षीय बालक, ग्राम पंचायत कोल्हुआ के एक 20 वर्षीय बालक एवं ग्राम पंचायत पासल के एक 20 वर्षीय बालक का बाल विवाह समझाईस देकर रोका गया।
साथ ही पंचायत के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव को चौकन्ना रहने की बात बताई गई। जिले में व्यापक जन जागरूकता किये जा रहे है अपील की गई है कि विवाह के पूर्व निश्चित ही जन्म तिथि को देखें, उसके पश्चात् ही यदि बालक एवं बालिका वैवाहिक आयु को पूर्ण कर लिये है तो विवाह की तैयारी करें।
जिला बाल सरंक्षण अधिकारी श्री जायसवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् यदि किसी के द्वारा बालक एवं बालिका का वैवाहिक आयु पूर्ण करने से पहले बाल विवाह किया जाता है, तो बाल विवाह करने वाले, कराने वाले, एवं बाल विवाह में सहयोग करने वाले तथा बाल विवाह की अनुमति देने वाले के ऊपर कार्यवाही की जायेगी। अभियान में सरंक्षण अधिकारी अखिलेश सिंह, आउटरीच वर्कर बालिन्दर, श्रीमती अनिता पैंकरा, चाईल्ड लाईन से अनवरी खातुन एवं राधा यादव शामिल रहे।


