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प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने पर कार्रवाई, नगर निगम ने सात दुकानों में मारा छापा

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन मामले में अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है

प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने पर कार्रवाई, नगर निगम ने सात दुकानों में मारा छापा
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रायपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन मामले में अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में छापेमारी करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।नगर निगम की टीम ने गोल बाजार, बंजारी रोड की 7 दुकानों पर छापा मारकर प्लास्टिक जब्त किया है। इन दुकानदारों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।इन दुकानदारों के पास से 200 किलो प्लास्टिक बरामद किया है। जुर्माना लगाकर दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि वह दोबारा बैन की गई 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन का व्यवसाय नही करें।

1 जुलाई से प्रदेश में प्रतिबंध-

आने वाली 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसे लेकर छत्ती गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है । फिलहाल शुरुआत में दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सरकार कड़ा संदेश देना चाहती है कि अब प्लास्टिक और नहीं चलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिली एडवाइजरी के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने जा रही है। अधिकारियो का कहना है कि जल्द ही इस प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियों को भी बंद कराया जाएगा।

इन वस्तुओं पर रहेगी पाबंदी-

नोटिस के मुताबिक एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही है । माना जाता है कि इस प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता ।यह मिट्टी और पानी दोनों के लिए हानिकारक होता है। यही वजह है कि अब इन प्लास्टिक प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का कड़ा फैसला लिया गया है।


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