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पुलिस से हथियार लूटने वाले आरोपियों को 10-10 साल की

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में आरोपी पकड़ने के दौरान पुलिस बल पर जानलेवा हमला बोलते हुए हथियार लूट कर ले जाने के आरोप में चार लोगों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है

पुलिस से हथियार लूटने वाले आरोपियों को 10-10 साल की
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भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में आरोपी पकड़ने के दौरान पुलिस बल पर जानलेवा हमला बोलते हुए हथियार लूट कर ले जाने के आरोप में चार लोगों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2004 के इस मामले में तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक महावीर मुजाल्दे समेत पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी एक एसएलआर और 20 कारतूस लूटकर ले गए थे। चार आरोपियों को कल विशेष न्यायाधीश डॉ. कुलदीप जैन ने सजा सुनाई।

हमले में शामिल एक आरोपी फरार है और एक की प्रकरण की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अपर लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने आज यहां बताया कि 22 अप्रैल 2004 को ऊमरी थाना प्रभारी वीके पाराशर पुलिस टीम के साथ डीएसपी श्री मुजाल्दे के नेतृत्व में लहरौली गांव में एक आरोपी जनवेद को गिरफ्तार करने गए थे। पुलिस ने जनवेद के खेत पर घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उसके चारों बेटों तहसीलदार सिंह , झबले सिंह, थानेदार सिंह और राजपाल सिंह ने लाठी कुल्हाड़ी से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। सभी आरोपियों ने पुलिस बल के हथियार भी छीन लिए। आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी तहसीलदार सिंह, झबले सिंह, थानेदार सिंह और राजपाल सिंह को 10-10 साल कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी जनवेद की मौत हो चुकी है और एक अन्य आरोपी शिवराम फरार है। न्यायालय ने डीएसपी श्री मुजाल्दे को 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश भी दिया है।


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