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हमले के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अतिरिक्त जिला न्यायालय चिड़ावा ने जानलेवा हमले के मामले के एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हमले के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा
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झुंझुनूं । राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अतिरिक्त जिला न्यायालय चिड़ावा ने जानलेवा हमले के मामले के एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला जज बीना गुप्ता ने इस मामले में सूरजगढ़ निवासी आरोपी संजय को यह सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मामले के अनुसार 20 अक्टूबर 2013 को सूरजगढ़ के वार्ड संख्या 19 की कमलेश देवी ने सूरजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि उसका पति सुरेंद्र कुमार 17 अक्टूबर 2013 को किसी काम से बाजार गया था। इस दौरान बीच रास्ते में वार्ड संख्या 18 निवासी संजय ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था।


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