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रिश्वत के मामले में आरोपी को कारावास

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में एक विशेष न्यायालय ने आज एक रिश्वत के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष की सजा सुनाई है

रिश्वत के मामले में आरोपी को कारावास
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शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में एक विशेष न्यायालय ने आज एक रिश्वत के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार रोजगार सहायक प्रदीप गुप्ता ने शहडोल जिले के जयसिंघनगर ब्लाक के रामानन्द नापित से कर्मकार मण्डल का कार्ड बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। फरियादी के शिकायत पर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने प्रदीप को 22 सौ रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

लोकायुक्त के विशेष जिला न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।


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