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सहारनपुर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त को सात साल का कारावास
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले के अभियुक्त को सात साल का कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले के अभियुक्त को सात साल का कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अुनसार 23 दिसंबर 2013 को रामपुर मनिहारान क्षेत्र में कुलदीप कुमार ने दो छात्राओं को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। विरोध करने पर तलवार से वार करके दोनों को घायल कर दिया। छात्राओं के पिता ने कुलदीप कुमार के खिलाफ थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बाकर समीम रिजवी ने गुरूवार को इस मामले सुनवाई के बाद कुलदीप कुमार को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और हमले को दोषी करार देते हुये सात साल का सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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