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अबू सलेम की पैरोल याचिका को बाॅम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज

बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में उम्र कैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डाॅन अबू सलेम की शादी के लिए 45 दिन के पैरोल की याचिका आज खारिज कर दी

अबू सलेम की पैरोल याचिका को बाॅम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज
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मुंबई। बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में उम्र कैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डाॅन अबू सलेम की शादी के लिए 45 दिन के पैरोल की याचिका आज खारिज कर दी।

सलेम मुंब्रा में रहने वाली सैय्यद बहार कौसर उर्फ हिना से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसने 45 दिन के पैरोल की याचिका न्यायालय में दायर की थी। इससे पहले भी सलेम की पैरोल की याचिका खारिज की जा चुकी है। इससे पहले सलेम बाॅलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी से भी शादी कर चुका है।

मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में सलेम और चार अन्य को विशेष अदालत ने पिछले साल सजा सुनाई थी। इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। सलेम को दिल्ली की एक अदालत ने 2002 में जबरन वसूली के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी दी थी।

नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त ने 21 अप्रैल को सलेम के पैरोल आवेदन को खारिज किया था। सलेम वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था और तब से वह जेल में है।


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