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अभिषेक बनर्जी तीन अक्टूबर को ईडी के समक्ष नहीं होंगे पेश

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार सुबह स्पष्ट कर दिया है कि वह नई दिल्ली में एक पार्टी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण तीन अक्‍टूबर को पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता कार्यालय में मौजूद नहीं रहेंगे।

अभिषेक बनर्जी तीन अक्टूबर को ईडी के समक्ष नहीं होंगे पेश
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कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार सुबह स्पष्ट कर दिया है कि वह नई दिल्ली में एक पार्टी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण तीन अक्‍टूबर को पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता कार्यालय में मौजूद नहीं रहेंगे।

यह संदेश खुद बनर्जी ने शुक्रवार सुबह अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया। उन्‍होंने लिखा, “डब्ल्यूबी और उसके उचित बकाया से वंचित होने के खिलाफ लड़ाई बाधाओं के बावजूद जारी रहेगी। विश्व की कोई भी ताकत पश्चिम बंगाल के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने के मेरे समर्पण में बाधा नहीं बन सकती। मैं 2 और 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा। यदि रोक सको तो मुझे रोक लो!”

पश्चिम बंगाल सरकार को धन जारी करने में केंद्र सरकार की "अनिच्छा" के खिलाफ जंतर-मंतर पर तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए बनर्जी इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी में होंगी। गुरुवार को ईडी का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ईडी जानबूझकर उन महत्वपूर्ण दिनों में तलब कर रही है, जब उनके पास पूर्व राजनीतिक कार्य हैं।

ताजा नोटिस में ईडी ने उन्हें एक कॉर्पोरेट इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तलब किया है, जिसका नाम स्कूल हॉब मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के सिलसिले में सामने आया था। जबकि बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह 3 अक्टूबर को ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में उनके माता-पिता, लता बनर्जी और अमित बनर्जी द्वारा संभावित कार्रवाई क्या होगी, जिन्हें ईडी ने अगले सप्ताह तलब किया था।

गौरतलब है कि 22 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को खारिज करने की बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी।


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