मुख्य सचिव बदसलूकी मामले में आप विधायकों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी
तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है

नयी दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है।
Delhi's Tees Hazari Court extends judicial custody of AAP MLAs Amanatullah Khan & Prakash Jarwal by 14 days.
— ANI (@ANI) March 8, 2018
दोनों पहले से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरा होने पर ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां और देवली से विधायक प्रकाश जरवाल को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट शैफाली ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन और बढाकर 22 मार्च तक कर दी।
अंशु प्रकाश के साथ 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कथित बदसलूकी की गई थी। मुख्य सचिव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। दोनों विधायकों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पहले एक दिन की हिरासत और फिर मामले को “अतिसंवेदनशील’ बताते हुए 22 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
प्रकाश जरवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत याचिका को नामंजूर किए जाने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की थी । सत्र न्यायालय ने भी जरवाल की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। इसके बाद दोनों विधायकों ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी और अभी उनकी जमानत पर निर्णय नहीं हुआ है। जरवाल को घटना के एक दिन बाद 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अमानतुल्ला खां को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया।


