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आप का एलजी पर आरोप, मनोनीत सदस्य काबिलियत के दायरे में नहीं आते

आम आदमी पार्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया कि वह गैर कानूनी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाहकारों के रूप में एमसीडी में मनोनीत कर रहे हैं।

आप का एलजी पर आरोप, मनोनीत सदस्य काबिलियत के दायरे में नहीं आते
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नई दिल्ली, 9 जनवरी: आम आदमी पार्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया कि वह गैर कानूनी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाहकारों के रूप में एमसीडी में मनोनीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में सलाहकारों के रूप में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास नगर निगम से जुड़े मामलों का विशेष ज्ञान और विशेषताएं हों। आपको बता दें कि जब से उपराज्यपाल ने बीजेपी की सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया और मनोनीत सदस्य घोषित किए, उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243 आर और एस कहता है कि उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षद ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास नगर निगम से जुड़े मामलों का विशेष ज्ञान हो।

आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी ऑफिस से एक खबर के हवाले से कहा गया कि आम आदमी पार्टी की ओर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंदर कुछ नाम ऐसे दिए गए जिनका एनिमल के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए एलजी द्वारा इस तरह के नाम वापस कर दिए गए। और जिन लोगों को एलजी ने गैर कानूनी तरीके से एमसीडी में बतौर एल्डरमैन काउंसलर के तौर पर मनोनीत मनोनीत किया है। क्या वो उसके काबिल हैं?


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