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विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ केस: कोर्ट ने सस्पेंड किए गए एसएचओ को पुलिस कस्टडी में भेजा

शहर की एक अदालत ने गाडे साईं कृष्णा की कस्टडी में हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी, सस्पेंड किए गए सर्कल इंस्पेक्टर एस.एस.वी.वी. नागराजू को आठ दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ केस: कोर्ट ने सस्पेंड किए गए एसएचओ को पुलिस कस्टडी में भेजा
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विजयवाड़ा। शहर की एक अदालत ने गुरुवार को गाडे साईं कृष्णा की कस्टडी में हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी, सस्पेंड किए गए सर्कल इंस्पेक्टर एस.एस.वी.वी. नागराजू को आठ दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को राजमहेंद्रवरम जेल में नागराजू से पूछताछ करने का निर्देश दिया, जहां वह न्यायिक हिरासत में है।

कोर्ट ने आरोपी से हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उसके वकील की मौजूदगी में पूछताछ करने की इजाजत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी से पूछताछ के बाद रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया।

6 मई को पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद साईं कृष्णा (25) लापता हो गए। उनके परिवार का आरोप है कि लॉकअप में उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उनके शव को इलेक्ट्रिक श्मशान में नष्ट कर दिया गया।

साईं कृष्णा, जिनके खिलाफ कुछ मामले और गैर-जमानती वारंट लंबित थे, को मरकापुरम से उठाया गया और कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्हें गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया और बाद में वे लापता हो गए।

इंस्पेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) एम रवि प्रकाश की अध्यक्षता वाली एसआईटी, कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन के सस्पेंड किए गए सर्कल इंस्पेक्टर (एसएचओ) के खिलाफ गलत तरीके से हिरासत में रखने, हत्या करने और सबूत गायब करने के आरोपों की जांच कर रही है।

साईं कृष्णा की मां विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनमएस) की धाराओं 127 (4), 127 (6), 103 (1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।

एसआईटी ने 23 जून को नागराजू को गिरफ्तार किया। अगले दिन, शहर की एक अदालत ने उसे 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसआईटी ने अदालत को बताया कि हिरासत में लगी चोटों के कारण साईं कृष्णा की मौत हुई। अदालत को यह भी बताया गया कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को जान-बूझकर डिलीट कर दिया गया था।

अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए, एसआईटी ने बुधवार को कॉन्स्टेबल बाबू राव और सांबैया को सीसीटीवी सबूत नष्ट करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया।

बाबू राव और सांबैया, जो क्रमशः पांचवें और छठे आरोपी हैं, को दूसरी एसीएम अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही, इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या पांच हो गई है।

खबर है कि एसआईटी एक और आरोपी सुरेश से पूछताछ कर रही है, जो नागराजू का दोस्त बताया जाता है। दो हेड कॉन्स्टेबल, अशोक और नानी, ने सोमवार (29 जून) को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।


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