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भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजा के दावेदारों के लिए 'आधार' अनिवार्य

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि और मुआवजा के दावेदारों के लिए आधार-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजा के दावेदारों के लिए आधार अनिवार्य
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भोपाल| भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि और मुआवजा के दावेदारों के लिए आधार-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल गैस पीड़ित कल्याण आयुक्त कार्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार अजय श्रीवास्तव ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि भारत सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक हितग्राहियों के लिए भुगतान प्राप्त करने के पूर्व आधार-कार्ड (नंबर) प्रस्तुत करना होगा।

ज्ञात हो कि दो-तीन दिसंबर, 1984 को यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसी जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और अब भी हजारों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों एवं उनके परिवारों को शीघ्र न्याय या मुआवजा वितरण करने के लिए वर्ष 1992 कल्याण आयुक्त कार्यालय भोपाल गैस पीड़ित प्रारंभ किया गया। इसी के जरिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दावेदारों और उनके परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है।

गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम-1985 के अधीन अनुग्रह राशि (एक्सग्रसिया) और मुआवजे का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मृत्यु, स्थाई रूप से निशक्त, अति गंभीर क्षति, कैंसर, गुर्दा पीड़ित और अस्थाई निशक्तता आदि शामिल हैं।

श्रीवास्तव के मुताबिक, इस कार्यालय द्वारा अपनी योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जोड़ा गया है। इसके लिए आधार कार्ड नंबर आवश्यक है।


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