मिस्र की एक अदालत ने ऑनलाइन कैब सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाया
मिस्र की एक अदालत ने ऑनलाइन कैब सेवाओं - उबर और करीम पर लगे प्रतिबंध को उस समय तक हटाने का आदेश दिया है, जब तक कि उनकी अपील पर उच्च न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता

काहिरा। मिस्र की एक अदालत ने ऑनलाइन कैब सेवाओं - उबर और करीम पर लगे प्रतिबंध को उस समय तक हटाने का आदेश दिया है, जब तक कि उनकी अपील पर उच्च न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 20 मार्च को काहिरा की प्रशासनिक अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों कंपनियों की सेवाओं और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन शनिवार के आदेश ने पूर्व आदेश को पलट दिया है।
फरवरी 2017 में मिस्र के टैक्सी ड्राइवरों के एक समूह द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में यह न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है जिन्होंने उबर और करीम पर निजी स्वामित्व वाली कारों का कैब के रूप में उपयोग कर यातायात कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली उबर और करीम पिछले कुछ सालों से मिस्र में ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई हैं जो पारंपरिक टैक्सी चालकों की कथित धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार से परेशान हैं।


