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असम की अदालत ने बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

असम के गोलपारा जिले के बिलासिपारा स्थित एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2023 में चपर में चार वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

असम की अदालत ने बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई
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गुवाहाटी। असम के गोलपारा जिले के बिलासिपारा स्थित एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2023 में चपर में चार वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बिलासिपारा स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उत्पल रॉय को जिले के चपर इलाके के कृष्णाकाली चाय बागान में नाबालिग के दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्ची सितंबर 2023 में अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तीन दिन बाद, खोजी कुत्ते की सहायता से चाय बागान के अंदर से उसका शव बरामद किया गया।

जांचकर्ताओं द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने के दौरान मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में शव बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि रॉय बच्ची को चाय बागान में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में अपराध को छिपाने के प्रयास में उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शव को कथित तौर पर चाय बागान के अंदर ही छोड़ दिया गया था।

पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, चपर पुलिस ने मामला संख्या 179/23 दर्ज कर जांच शुरू की। यह मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 363(ए), 376, 302 और 201 शामिल हैं, के साथ-साथ बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था।

सबूतों की जांच और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने रॉय को दोषी पाया और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत उसे मृत्युदंड सुनाया।

सरकारी वकील तपन भट्ट ने कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

जांच शुरू में पुलिस अधिकारी अर्पणा तालुकदार द्वारा की गई थी और बाद में रंजीत काकाती ने इसे अपने हाथ में ले लिया। जांच अधिकारी दीपज्योति इंगती ने बाद में अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

यह फैसला बच्चे की मौत के लगभग तीन साल बाद आया है और नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या से जुड़े मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

अभियोजन पक्ष का मामला बच्ची के लापता होने, चाय बागान से उसके शव की बरामदगी और कथित अपराध की बाद की जांच से संबंधित परिस्थितियों पर आधारित था।


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